राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका :
- (केवल संक्षेप में दिया गया है; विवरण और प्रामाणिकता के लिए, कृपया भारत का संविधान देखें) प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा (भारत के संविधान के अनुच्छेद 153)।
- राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भारत के संविधान के अनुसार करेगा (अनुच्छेद 154)।
- राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा की जाएगी (अनुच्छेद 155)।
- राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए (अनुच्छेद 157)।
- राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या संसद का सदस्य नहीं होगा; कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परिलब्धियों और भत्तों का हकदार होगा। (अनुच्छेद 158)।
- प्रत्येक राज्यपाल और राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करेगा (अनुच्छेद 159)।
- राष्ट्रपति संविधान के अध्याय 2 में उपबंधित न की गई किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है जैसा वह ठीक समझे। (अनुच्छेद 160)।
- राज्यपाल को क्षमादान, दंड-स्थगन आदि देने की शक्ति होगी (अनुच्छेद 161)।
- राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, सिवाय इसके कि संविधान के तहत उसे अपने कार्यों या उनमें से किसी का अपने विवेक से प्रयोग करने की आवश्यकता हो। (अनुच्छेद 163)। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। (अनुच्छेद 164)।
- राज्यपाल राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। (अनुच्छेद 165)।
- राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम से की जाएंगी। (अनुच्छेद 166)।
- राज्यपाल अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मांग सकता है।
- राज्यपाल समय-समय पर सदन को बुलाएगा और स्थगित करेगा तथा विधान सभा को भंग करेगा। (अनुच्छेद 174)।
- राज्यपाल विधान सभा को संबोधित कर सकता है….; राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकता है। (अनुच्छेद 175)।
- राज्यपाल द्वारा सदन को विशेष संबोधन। (अनुच्छेद 176)।
- राज्यपाल विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। (अनुच्छेद 200)।
- राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सदन के समक्ष अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। (अनुच्छेद 202)।
- राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। (अनुच्छेद 203(3))।
- राज्यपाल सदन के समक्ष अनुमानित व्यय राशि दिखाने वाला एक और विवरण रखवाएगा। (अनुच्छेद 205)।
- राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। (अनुच्छेद 213)।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। (अनुच्छेद 217)।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची (अनुच्छेद 219) में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
- संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार झारखंड के राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष जिम्मेदारी है।
- लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग आदि जैसे संवैधानिक और वैधानिक निकायों में नियुक्ति।